
जमशेदपुर : जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी नितीश कुमार सिंह द्वारा समाहरणालय परिसर (डीसी ऑफिस), जमशेदपुर के 50 मीटर परिधि के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित किया गया है. उन्होने अपने आदेश में कहा कि- ऐसा देखा जा रहा, समाहरणालय परिसर, जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन करने, ज्ञापन सौंपने/विरोध प्रदर्शन करने हेतु काफी संख्या में राजनीतिक दल/कार्यकर्ता/आमलोग एकत्रित हो जाते हैं एवं कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है, इससे कोरोना महामारी फैलने की संभावना है. जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए समाहरणालय परिसर, जमशेदपुर के 50 मीटर परिधि में धारा-144 दं.प्र.सं के तहत निषेधाज्ञा आदेश पारित करना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है. उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के तहत नियमानुसार दंडनीय होंगे.
निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा पारित किया गया-
- 05 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ समाहरणालय में प्रवेश नहीं करेंगे एवं जमावड़ा भी वर्जित रहेगा।
- कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क/ कवर के समाहरणालय में प्रवेश नहीं करेंगे।
- सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 06 फीट की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
- किसी प्रकार का हिंसक जुलूस धरना प्रदर्शन रोड जाम पुतला दहन आदि करना वर्जित है
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडे, तीर धनुष तथा गड़ासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलाना वर्जित रहेगा।
- बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के विरूद्ध।
- किसी भी संगठन/ राजनैतिक दल द्वारा बिना पूर्व अनुमति के सभा, सम्मेलन एवं जुलूस के विरूद्ध।
- उपद्रव अथवा शांति भाग यथा- सभा, जुलूस, धरना करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का उक्त स्थल पर जमा होने के विरूद्ध।






