जमशेदपुर : बाल मजदूरी कराने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गयी है. जमशेदपुर के अपर श्रम आयुक्त अविनाश ठाकुर के आवेदन पर परसुडीह थाना में बाल किशोर न्यायालय की धारा 79 के तहत बाल किशोर श्रमिक अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई करते हुए एक एफआइआर दायर किया गया है. इसमें बताया गया है कि जमशेदपुर के गोविंदपुर के गीता बर्तन शॉप में सरायकेला-खरसावां जिले के 9 साल का बच्चा से काम कराया जा रहा था. इसको लेकर दुकानदार समीर भगत के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. अब उनके खिलाफ एफआइआर दायर कर जेल भेजने की कार्रवाई की गयी है.





