
जमशेदपुर : कोरोना वायरस को लेकर जमशेदपुर में भादवि की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. एक से ज्यादा लोगों की इंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है. इसके अलावा लोगों के लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दिया गया है. दूसरी ओर, झारखंड में लॉक डाउन लागू होने के बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे है. इसको देखते हुए जमशेदपुर के एसएसपी अनूप बिरथरे और जनसंपर्क विभाग ने लोगों से अपील की है.
जनसंपर्क विभाग ने माइक के जरिये धारा 144 के लागू होने का जानकारी दे रहे है और बता रहे है कि क्या हो सकता है और क्या करना है, इसके बारे में सारी जानकारकी दी गयी है. एक तरफ जहाँ कोरोना का डर हर तरफ छाया हुआ है और इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने भी कमर कसने कि तयारी कर ली है और पुरे देश में लॉक डाउन कि स्थिति बनी हुई है.

वही कुछ लोग इस लॉक डाउन का फायदा उठाने में लगे हुए है .आपको बता दे कि इस महामारी में सबसे ज्यादा कमर टूटने के आसार बन रहे है मध्यम वर्गीय लोगो पर. क्यों कि मध्यम वर्गीय लोग और वैसे लोग जो रोज कमा कर दो जून की रोटी कि व्यस्था करते है सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही हो रही है. इसी बिच चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के एन एच 33 चौका मोड़ पर स्थित थोक विक्रेता की चांदी हो गयी है. कोरोना वायरस के चलते 700रुपया प्रति 50किलोग्राम के दर से मिलने वाला आलू आज 1000/रुपया प्रति 50 किलोग्राम में बिक रहा है। सोचने की बात यह है कि प्रशासन इनके मनमानी पर मौन है .
ऐसा मामला केवल चांडिल ही नही बल्कि हमारे जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहे है. जैसे स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के साथ – साथ बाकि बाजारों में भी विक्रेता अपनी मनमानी से रेट तय कर रहे है. हैरानी की बात यह है कि बाजार में सभी सामान पूर्ण रूप से उपलब्ध है फिर भी कालाबाजारी थमने का नाम नही ले रही है.

सांस्कृतिक/धार्मिक/खेलकूद एवं अन्य आयोजनों के लिए दी गई अस्थायी अनुमति रद्द
कोरोना वायरस संक्रमण के संभाव्य रोकथाम के मद्देननजर धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में सांस्कृतिक/धार्मिक/खेलकूद एवं अन्य आयोजनों के लिए दी गई अस्थायी अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है. पूर्वी सिंहभूम जिलेवासियों से अपील है कि राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन की घोषणा का अक्षरश: अनुपाल करें. सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद कार्यक्रम, मेला, हाट-बाजार, भीड़-भाड़ वाली बैठक इत्यादि से परहेज करें. अनावश्यक अपने घर से बाहर नहीं निकलें, बुनियादी आवश्कताओं के पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अवश्य करें.








