जमशेदपुर : खुद को सीबीआइ और विजिलेंस का अधिकारी बता जमशेदपुर के गोलमुरी के रेस्टोरेंट कारोबारी आकाश कुमार सिन्हा एवं उनके साथी शिव कुमार का अपहरण कर 14 लाख रुपये रंगदारी वसूलने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-2 आभाष वर्मा की अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दी. आरोपियों में सीतारामडेरा होल्डिंग नंबर 581 का रहने वाला सन्नी नायक उर्फ राज और टेल्को झगड़ूबगान का सन्नी उरांव शामिल है. इसी मामले में 13 अक्तूबर को आरोपी अभिषेक कुमार की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
27 मई 2022 को गोलमुरी गोल्फ मैदान से किया था अपहरण
रेस्टोरेंट कारोबारी आकाश कुमार वर्मा और उनके साथी टेल्को प्रकाशनगर के रहने वाले शिवम कुमार कुशवाहा को 6-7 की संख्या में बोलेरो और डिडायर कार से आए बदमाशों ने 27 मई को गोलमुरी गोल्फ मैदान मेन रोड से कर लिया था. इसके बाद दोनों को आदित्यपुर लेकर गये थे. आकाश ने अपने भाई और दोस्तों से 13 लाख रुपये मेनेज कर जुबिली पार्क गेट के सामने बदमाशों को दे दिया था. 28 मई की सुबह बदमाशों ने आकाश के एटीएम से एक लाख रुपये निकलवा लिया था. बदमाशों ने आकाश के साथी शिव कुमार कुशवाह के एटीएम से 40 हजार रूपए निकलवा लिया था. 28 मई की सुबह 8 बजे दोनों को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि रांची के हिंदपीढ़ी थाने में बकाया 46 लाख रुपये पहुंचा देना हैं. रूपए नही देने पर पूरे परिवारवालों की अपहरण व हत्या कर दिए जाने की धमकी दिया गया था.






