
जमशेदपुर : कमलपुर थाना क्षेत्र से नौकरी के नाम पर छह लड़कियों को दिल्ली ले जाकर बेच दिए जाने के एक मामले में मंगलवार को आरोपी दो सगी बहनों की बयान कलम बंद किया गया। बहनों में कल्पना महतो एवं अनुपमा महतो दोनों पटमदा के लोवाडीह टोला के रहने वाली हैं। बहने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए अपने को निर्दोष बताया हैं। इस मामले की सुनवाई एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही हैं। इस मामले में अब तक कुल 19 लोगों की गवाही हो चुकी हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल 2019 को पीड़ित लड़कियों के पिता ने कमलपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (अगली खबर नीचे पढ़ें)
गोलमुरी पूजा हत्याकांड के आरोपी ससुरालवालों की जमानत याचिका खारिज
जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित टुईलाडूंगरी में पूजा कुमारी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में आरोपी पति महेश तिवारी, ससुर चुतरगुण तिवारी, सास गीता देवी, ननद प्रीति तिवारी की मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट से जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले में एक अन्य ननद प्रिया तिवारी भी आरोपी है. इस मामले को लेकर गोलमुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबको जेल भेज दिया था. (अगली खबर नीचे पढ़ें)
बिष्टुपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर गाड़ी बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से फर्जी दस्तावेज बनाकर गाड़ियों को बेचने के आरोप में जेल भेजे गए बालेश्वर दास की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है. जमशेदपुर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया. बालेश्वर दास के खिलाफ 4 सितम्बर 2021 को जालसाजी करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस सोनारी राम मंदिर के पास स्थित घर से उसको गिरफ्तार किया गया था.





