जमशेदपुर : जमशेदपुर नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो (एनसीबी) के हाथों धराए 330 किलो गांजा के साथ सुरोजित सुई को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस के तहत दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी जबकि इस मामले के अन्य एक आरोपी सुदामा दीप अब तक फरार हैं. आरोपी सुरोजित सुई आदित्यपुर के रहने वाले हैं. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल पांच लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 25 सितंबर 2021 की हैं. (नीचे भी पढ़ें)
धरना के दिन एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार संख्या जेएच 05- सीडबलू- 1799 से चाईबासा से गांजा लोड कर जमशेदपुर लाया जा रहा हैं. सूचना पर एनसीबी की टीम परसुडीह थाना क्षेत्र के खासमहल चौक के पास खड़ी कार को सुरोजित के साथ पकड़ा तलाशी में कार से दो स्टील के बक्से से 150 पैकेट कुल 330 किलो का गांजा जब्त किया गया. पकड़ाए सुरोजित के पास से गांजा संबंधित कोई कागजात नहीं मिला था. लेकिन मौके वारदात सुदामा दीप भागने में सफल हो गए थे. इस मामले में एनसीबी के राकेश गोस्वमी के बयान पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कराया गया था.



