जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके कमलपुर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती को उसके प्रेमी द्वारा दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसकी शव को अर्जुन के पेड़ से लटका दिए जाने के मामले में आरोपी प्रेमी धनंजय मुदी को अदालत ने शनिवार को 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. इसके साथ आरोपी पर 10-10 हजार रूपए कुल 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा बढ़ जायेगी. इस मामले की सुनवाई एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी. मामले में अदालत के समक्ष कुल छह लोगों की गवाही हुई हैं. अदालत ने आरोपी प्रेमी धनंजय को भादवि की धारा 306 ( आत्महत्या के लिए प्रेरित करने) में 10 साल 10 हजार रूपए और धारा 376 (दुष्कर्म) में 14 साल 10 हजार रूपए का जुर्माना का सजा दी हैं, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी जबकि धारा 302 (हत्या) का दोष सिद्ध नहीं हुआ था.
क्या है मामला :
मृतका के पिता ने कमलपुर थाना में बेटी की हत्या का आरोप धनंजय मुदी के खिलाफ लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन सुबह 6 बजे मृतका घर से शौच के लिए निकली थी. काफी समय बीत जाने पर जब वह घर नही लौटी तो मृतका की छोटी बहन और मौसी खोजने के लिए निकली देखा कि दोनों तांतीर कानाली खेत के पास बैठी हुई हैं. मृतका को घर लौटने लिए कहां गया तो वे बोली की घर नहीं लौटेगी वह धनंजय के साथ ही रहेगी. धनंजय भी उसे घर लौटने नहीं दिया. तब बहन और मौसी ने शादी कर साथ घर ले जाने के लिए कहा और यह बात बोलकर दोनों घर लौट गयीं. दूसरे दिन सुबह पुलिस पहुंची, हल्ला-गुल्ला हुआ. देखा कि मृतका बारूबेड़ा स्कूल के पीछे एक अर्जुन के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकी हुई हैं. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मृतका की गुप्तांग मे किसी ठेस पदार्थ से मारकर जख्मी करने और फांसी के फंदे के कारण दम घुटने से मौत बताया गया हैं.





