झामुमो जिला उपाध्यक्ष लखाई हांसदा की बम मारकर हत्या करने में डॉक्टर टुडू को हाईकोर्ट से मिली अपील बेल, इसी मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने तीन को सुनाई थी उम्रकैद की सजा
जमशेदपुर शहर के चर्चित हत्याकांड झामुमो के जिला उपाध्यक्ष लखाई हांसदा की करनडीह चौक में बम मारकर हत्या किए जाने के मामले में जेल में बंद डॉक्टर टुडू को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अनंत सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अपील बेल दे दी. अब उक्त आदेश घाघीडीह जेल आने के बाद डॉ टुडू जेल से संभवत: शनिवार को बाहर आ सकते हैं. इससे पूर्व जमशेदपुर कोर्ट में जिला जज-13 की अदालत ने झामुमो नेता लखाई हांसदा हत्याकांड मामले में आरोपी झामुमो नेता डॉक्टर टुडू उर्फ श्यामा प्रसाद टुडू, छोटराय सोरेन और कारू सोरेन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसके बाद डॉ टुडू को वापस जेल जाना पड़ा था. हाईकोर्ट में डॉक्टर टुडू की ओर से उनके अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने पैरवी की.
क्या है घटना
घटना 20 जनवरी 2014 की है. लखाई हांसदा रात करीब 9:45 बजे करनडीह चौक पर पार्टी के नेता भागवत हांसदा उर्फ मांझी बाबा से बातचीत कर अपनी स्कॉर्पियो में बैठ रहे थे. तभी उन पर बम से हमला किया गया. बम उनकी कमर पर लगा था. हांसदा के चालक गणेश लोहार ने पुलिस को बताया था कि झामुमो के केंद्रीय सदस्य डॉ. टुडू और उनके साथियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है. घटनास्थल पर ही लखाई हांसदा की मौत हो गई थी. हत्या का कारण राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता और जमीन विवाद था. दोनों झामुमो पार्टी से जुड़े थे. इसके अलावा घाघीडीह क्षेत्र में जमीन पर कब्जा को लेकर दोनों के बीच अदावत चल रही थी. मामले में लखाई की पत्नी दांगी हांसदा के बयान पर परसुडीह थाना में हत्या का प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
टेल्को के जेम्को में युवती का अपहरण करने के मामले में आरोपी बरी
जमशेदपुर न्यायलय में गुरुवार को एडीजे-5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए युवती का अपहरण करने के आरोपी जेम्को निवासी नवल उर्फ गोली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. घटना 11 जनवरी 2022 की है. लड़की के घरवालों ने नाबालिग बेटी को शादी की नियत से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए गोली पर मामला दर्ज कराया था. घटना की जांच करते हुए करीब 14 दिनों बाद युवक व युवती को चाईबासा से बरामद किया था. उसके बाद नवल उर्फ गोलू को जेल भेजा था. इस मामले में अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह पैरवी कर रहे थे. युवती के जन्म तिथि व उसके बयान का मिलान नहीं होने का लाभ आरोपी को मिला. (नीचे देखे पूरी खबर)
सोनारी में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी दादा को 12 साल का सश्रम कारावास
जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी जोगेन दास को अदालत ने गुरुवार को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई एडीजे -5 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में हुई. घटना 19 जुलाई 2016 की है. इस मामले में पीड़िता की मां ने सोनारी थाना में जोगेन दास के खिलाफ 8 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. आरोपी ने वीडियो भी बना रखा था. इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने दास को भादवि की धारा 376 (दुष्कर्म) और पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया था, लेकिन कोर्ट ने पोस्को की धारा 6 के तहत सजा दी है.






