
जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडीह हरिजन बस्ती में अपनी बेटी की 13 साल की सहेली के साथ दुष्कर्म कर उसको गर्भवती करने के मामले में आरोपी बिनोद मुखी उर्फ जोकर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है. पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने उसको 8 मार्च को ही दोषी करार दिया था. जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित धातकीडीह हरिजन बस्ती में अपनी बेटी की 13 साल की सहेली के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी विनोद मुखी उर्फ जोकर को न्यायालय ने दोषी पाया था. एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे दोषी पाया था. हरिजन बस्ती निवासी तीन बच्चो का पिता बिनोद मुखी दो माह से अपनी बेटी की सहेली को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करता रहा. मामला तब सामने आया जब नाबालिग गर्भवती हो गई. अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन 14 सितंबर 2019 को उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां जांच के बाद सामने आया कि नाबालिग दो माह की गर्भवती है. पूछताछ करने पर नाबालिग ने परिजनों को बताया कि जब उसकी सहेली अपने घर पर नहीं होती थी तो बिनोद मुखी उसे बुलाकर अपने घर ले जाता था जहां उसके साथ गंदी हरकत किया करता था.




