
जमशेदपुर : जमशेदपुर के मुसाबनी स्थित ऊपर बांध में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच सुभाष की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पाए गएनौ छोटका गोप व धानो टुडू को आजीवन कारावास और ₹30000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सोमवार को इस मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिया था ज्ञात हो कि 20 नवंबर 2015 को दोनों ने एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था विफल होने पर दोनों ने बच्ची की हत्या कर दी थी। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ 19 नवंबर की रात पास के घर से कर्मा पूजा देख घर लौट रही थी। लौटने के क्रम में रास्ते में उसे छोटका गोप व धानो टुडू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इधर, घर पहुँच कर बड़ी बहन को उठाकर ले जाने की बात छोटी बहन ने परिजनों को बताई। फिर गांव वाले दोनों आरोपी की तलाश करने लगे। इस वाद में अभियोजन का कार्य का संचालन पोस्को सह अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी द्वारा किया गया।





