
जमशेदपुर : झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग करवाने के मामले में अभियुक्त गुरमुख सिंह मुखे की डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत में आज खारिज कर दिया गया. अदालत ने 22 फरवरी की तारीख को आरोप गठन करने का फैसला लिया है. एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में मुखे की ओर से दायर पिटीशन की सुनवाई हुई. गुरमुख सिंह मुखे के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है. केस डायरी और चार्ज शीट में भी जिस तरह से पुलिस के अनुसंधान में मुखे पर आरोप लगाये हैं वो आरोपों की बुनियाद पर खरे नहीं उतरते हैं. इसलिए अदालत गुरमुख सिंह मुखे को पूरे मामले से डिस्चार्ज कर दें. वही अदालत ने एपीपी का पक्ष सुनने के बाद अंततः मुख्य के डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया और चार्ज फ्रेम की तारीख भी निर्धारित कर दी. बता दे कि 9 नवंबर 2019 सीतारामडेरा गुरुद्वारा से कुछ दूरी पर गुरचरण सिंह बिल्ला पर गोली चलाई गई थी मामले में गुरुचरण सिंह बिल्ला की पत्नी गुरप्रीत कौर के बयान पर सीतारामडेरा थाना में मामला दर्ज किया गया था.







