जमशेदपुर : गोविंदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े चर्चित अश्वनी कुमार हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को ससम्मान बरी कर दिया. मामला गोविंदपुर थाना से संबंधित है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. (नीचे भी पढ़ें)

अदालत ने मामले में अभियुक्त सूरज यादव, राजेश उर्फ राजू यादव और गौरव भगत उर्फ इंदु कोड़ा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 16 गवाह पेश किए गए. हालांकि, अभियोजन पक्ष आरोपों को पुख्ता तरीके से साबित नहीं कर सका. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से रखे गए तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों के गहन अवलोकन के बाद अदालत ने माना कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं हैं. (नीचे भी पढ़ें)
मामले में सूरज यादव और राजेश उर्फ राजू यादव की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पैरवी की, जबकि गौरव भगत उर्फ इंदु कोड़ा का पक्ष अधिवक्ता अनिंदो मिश्रा ने रखा. सुनवाई के दौरान राजेश उर्फ राजू यादव जमानत पर बाहर था, जबकि सूरज यादव और गौरव भगत उर्फ इंदु कोड़ा न्यायिक हिरासत में थे। अदालत के फैसले के बाद दोनों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.




