जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिरसानगर जोन 2बी निवासी राजेंद्र गोप ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए हुरलुंग स्थित 54 डिसमिल जमीन को अपना रैयती बताते हुए उसका गलत ढंग से म्यूटेशन कर दिये जाने का आरोप लगाया है. उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में राजेंद्र गोप ने कहा है कि वह बिरसानगर जोन 2 बी निवासी स्व बिहारी गोप का नाती है, जिनके नाम पर उपर्युक्त जमीन है. उसके अनुसार जमीन के सारे कागजात उनके पास हैं, जबकि गलत तरीके से सेल डीड दिखाकर उक्त जमीन का दाखिल खारिज (म्यूटेशन) करा लिया गया है. इस संबंध में उन्होंने नामांतरण मुकदमा (संख्या 594 आर27/2025-26) दर्ज कराया है. (नीचे भी पढ़ें)
दावा कर्ता राजेंद्र गोप ने अपने ज्ञापन के साथ जमीन से संबंधित अनेक दस्तावेज भी मुहैया कराये हैं, जिनमें खाता नंबर 229 के प्लॉट नंबर 131,129,160 की वर्ष 1971 से लेकर 2025 तक की रेंट रसीद, जमीन का खतियान, अंचलाधिकारी द्वारा जमीन की मापी के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी, जमीनकी लाल रंग की ट्रेस की गई कॉपी, जमीन मापी के समय सरकारी अमीन, कर्मचारी और बिरसानगर थाना के एसआइ का हस्ताक्षर किया कागज, जमीन मापी के अमीन के साथी और स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर किया कागज, जमीन मापी के समय सरकारी अमीन के साथी एवं स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर युक्त कागज, जमीन की मापी के समय पुलिस बल प्राप्त करने के लिए एसएसपी ऑफिस में जमा की गई राशि की रसीद शामिल हैं. राजेंद्र गोप ने बताया कि जमीन पर उन्होंने सीमेंट का पिलर लगाकर सीमांकन भी कराया है और उक्त जमीन का म्य़ूटेशन करने पर रोक भी लगाई गई है, इसके बावजूद गलत तरीके से म्यूटेशन करा कर अपने नाम कर लिया गया है. इस आलोक में उन्होंने उपायुक्त से उक्त म्यूटेशन को रद्द करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है.



