रांची: बजट सत्र के दौरान सदन में हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन खरीद बिक्री में आ रही दिक्कतों का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि हल्का कर्मचारी अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं समझते. सर्वेयर और स्टॉफ की कमी का रोना रोते रहते है.भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने जबाव देते हुए कहा कि अब जमीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी( भू- स्वामित्व प्रमाण पत्र) की जरुरत नहीं है. (नीचे भी पढ़े)
सिर्फ खतियान, म्यूटेशन का स्लिप से ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी. इसमें कही भी रोक नहीं है.साथ ही उन्होंने कहा कि सीएनटी व एसपीटी को विधानमंडल संशोधित नहीं करते है. न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता है और न ही कोई सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है.



