रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई. इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी. वहीं, राज्य सरकार द्वारा चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहन की खरीददारी करने को भी मंजूरी दी गयी. झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से बुलाने पर भी मंजूरी दी गयी. मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक संचालित की जायेगी. संस्थाओं की नियमावली को बदलाव कर इसके फीस में भी बदलाव किया गया है. जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉ एके लाल की सेवा बरखास्तगी के फैसले को सरकार ने वापस लिया गया. इसके अलावा ड्यूटी से लापता रहने वाले दो चिकित्सकों को सेवा से बरखास्त कर दिया गया. संस्था निबंधन नियमावली 2025 का गठन के संबंध में मंजूरी दी गयी. अब तक 2014 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है. लेकिन नियमावली में कोई उल्लेख नहीं था, जिसको जोड़ा गया है. वहीं, पड़ोसी राज्यों के रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार में केंद्र की योजना का काम करने के लिए 25 हजार रुपये है. राज्य में काम करने के लिए 15 हजार रुपये, संशोधन का 15 हजार रुपये फीस है. झारखंड में भी शुल्क बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, जिसके तहत 3 हजार रुपये पूरे भारत में काम करने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन फीस होगा जबकि राज्य में काम करने के लिए 2 हजार रुपये और संस्था का उद्देश्य पर एक हजार रुपये और केंद्र और राज्य से प्रायोजित काम करने के लिए 50 रुपये दिया जायेगा. निबंधन को लेकर कोई विवाद होने पर आइजी रजिस्ट्रेशन को अधिकार दिया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
इन सारे प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी : (नीचे भी पढ़ें)
- जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत “सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ (एमडीआर-25) के किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 39.00 तक (कुल लंबाई-39.00 किलोमीटर) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (आइआरक्यूपी) कार्य” हेतु 32,70,37,400 रुपये (बत्तीस करोड़ सत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- रांची जिलान्तर्गत “कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) (कुल लंबाई-6.333 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पथ के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु 38,89,68,400 रुपये (अड़तीस करोड़ नवासी लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई,
- कुमुदिनी टुडू, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या -26661 (एचआरएमएस), दिनांक 01 अगस्त 2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक” को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई.
- डॉ अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. 4 जनवरी 2021 से वे बिना सूचना के अनुपस्थित है.
- डॉ स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. 1 मार्च 2019 से वह ड्यूटी से गायब है.
- डॉ अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा वाद संख्या -1855/2022 में 3 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का संचालन की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-डब्ल्यूपीएस नंबर 4742/2022, मेनका महान्ती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के क्रम में स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य एसीपी/एमएसीपी का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.
- शिव कुमार प्रसाद, स्वैच्छिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि 10,20,966 रुपये (दस लाख बीस हजार नौ सौ छियासठ रुपये ) मात्र भुगतान की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई.
- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाइ 2.0) परियोजनाओं में स्पाइनेस कैक्टस प्लांटेशन अन्तर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्था के मध्य गैर वित्तीय एमओयू करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा डब्ल्यूपीएस नंबर 1417/2022 उमेश पासवान बनाम झारखंड सरकार व अन्य एवं डब्ल्यूपीएस नंबर 1430/2022 राम बिनय शर्मा बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा 16 जनवरी 1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई. इसके तहत 1255 चार पहिया वाहन (महिंद्रा बोलेरो) की 9 लाख 59 हजार रुपये को खरीदा जायेगा. वहीं, दोपहिया वाहन 1697 खरीदा जायेगा. टीवीएस गाड़ी की खरीददारी दो वित्तीय वर्ष में की जायेगी.
- “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1138 दिनांक 5 जुलाई 2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- जिला कोर्ट का झारखंड राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्यूनिकेशन एंड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मिन्स रुल्स 2025 के गठन के निमित्त इस पर राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
- षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 1 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2025 तक आहूत किये जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में दायर वाद संख्या डब्ल्यूपीएस नंबर 5232/2022 (श्री बिश्वनाथ उरां व अन्य झारखंड सरकार) में न्यायालय द्वारा 11 सितंबर 2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों, वर्ष 2017 में नियुक्त, कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त, अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को, पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त, शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (डीए) की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (डीए) की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. (नीचे भी पढ़ें)
- दिनेश कुमार मिश्र, तत्तकालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग सम्प्रति जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय 05,75,101 रुपये (पांच लाख पचहतर हजार एक सौ एक रुपये) मात्र के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई.
- संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई.
- माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत, शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
- स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के लंग ट्रांस्प्लांट के उपरांत एमजीएम अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि 44,83,670 रुपये (चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र की प्रतिपूर्ति व भुगतान की स्वीकृति दी गई.
- साहेबगंज अन्तर्गत “करमाटांड (मोहनपुर-करमाटांड आरसीडी पथ पर) से जुराल (स्टेट हाइवे-18 पर) पथ (कुल लंबाई-12.706 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं प्लांटेशन सहित) हेतु 121,74,29,300 रुपये (एक सौ एक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई.



