
जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर अपने 1 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत दुर्गा पूजा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. लेकिन शर्त यह रखा गया है कि लाउडस्पीकर के साउंड की तीव्रता 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी. इसके अलावा यह भी शर्त लगाया गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तभी किया जाना है जब मंत्र उच्चारण होता हो, आरती होता हो या पूजा हो रहा हो. इसके अलावा किसी तरह की रिकॉर्डिंग गाना या किसी तरह के धार्मिक गाने को भी बजाने की इजाजत नहीं दी गई है. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से यह संशोधन का पत्र निकाला गया है. इस संशोधन के तहत कोर्ट या अस्पताल जैसे एरिया के 100 मीटर की दूरी में किसी तरह का कोई लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है. इसके लिए हर जिले को आदेश दिया गया है कि इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए. इसके अलावा पहले 7 लोगों के साथ पंडाल के भीतर पूजा करने की अनुमति दी गई थी, इसे बढ़ाकर 15 लोगों की अनुमति दी गई है. यानी अब पंडाल के अंदर कुल 15 लोगों को एक साथ पूजा करने की इजाजत होगी. हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.







