जमशेदपुर : टाटानगर रेलवे स्टेशन में वर्ष 2014 को रेल रोको आंदोलन करने के मामले में पश्चिम सिंहभूम जिला (चाईबासा) के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री और आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस को सजा सुनायी है. चाईबासा के स्पेशल कोर्ट ने जुगसलाई के पूर्व आजसू विधायक सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को एक साल का सजा सुनाया है. वहीं, बाबर खान (अभी झामुमो में), राजद की शारदा देवी, जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, आजसू नेता नंदू पटेल को दोषी करार दिया, जिसके बाद उनको जुर्माना लगाया गया है. रामचंद्र सहिस को कोर्ट ने एक साल का सजा होने के कारण टाइम बांड बेल भी दे दिया. आपको बता दें कि 2014 को झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आजसू ने आंदोलन किया था. इस आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने अपने समर्थकों के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोका था. इसको लेकर एक केस दायर किया गया था, जिसमें रामचंद्र सहिस के अलावा बाबर खान (अभी झामुमो में), राजद की शारदा देवी, जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, आजसू नेता नंदू पटेल को आरोपी बनाया गया था. इन सारे आरोपियों के खिलाफ चाईबासा स्थित फसर्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऋषि कुमार की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें रामचंद्र सहिस को सजा सुनाया गया. रामचंद्र सहिस और अन्य लोग अब इस फैसले को उच्च अदालतों में चुनौती देंगे.






