
गुमला : झारखंड के गुमला जिले के एडीजे वन लोलार्क दुबे की अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर कामडारा के धर्नापुर कुसुमटोली निवासी जेवियर टोपनो, एडमोन केरकेट्टा, मलिन ज्ञान बारला व एमिल केरकेट्टा को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. घटना 11 मार्च 2016 की है. नाबालिग अपने रिश्तेदारों के साथ मेहमान बनकर कामडारा गई थी. इसी दौरान जेवियर नामक युवक ने उक्त युवकी के साथ छेड़छाड़ किया था. विरोध करने पर देख लेने की धमकी दी थी. इसके बाद अपने दोस्तों को लेकर नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया था. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था.



