
रांची : झारखंड सरकार ने वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए नया फैसला लिया है. कोरोना काल के दौरान कई सारे दस्तावेज का रिन्यूअल रुका हुआ था जबकि कई सारे दस्तावेज नहीं बन रहे थे. इसको देखते हुए राज्य के परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने एक आदेश सारे डीटीओ, ट्राफिक एसपी, डीएसपी को जारी किया है, जिसमें सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, सभी तरह के परमिट, रजिस्ट्रेशन और अन्य सारे दस्तावेजों की वैद्यता को 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. यह बताया गया है कि 22 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर तक सारे दस्तावेजों को वैद्य माना जायेगा. इसको लेकर कानून को शिथिल किया गया है. यह देखा गया था कि लॉकडाउन के कारण कई सारी बड़ी और छोटी गाड़ियों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से लेकर परमिट तक फेल हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन में परिवहन कार्यालय तक बंद था. इसको देखते हुए यह बदलाव किया गया और पब्लिक के डिमांड को पूरा करते हुए सारे दस्तावेजों की वैद्यता 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.




