रांची : देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6 अगस्त को पश्चिम सिंहभूम जिले (चाईबासा) के एमपी एमएलए कोर्ट मेह हाजिर होंगे. झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में 6 अगस्त को सशरीर चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें पहले 26 जून को पेश होने के दिये गये निर्देश को चुनौती दी गयी थी. एमपीएमएल कोर्ट चाईबासा द्वारा 26 जून को राहुल गांधी को सशरीर पेश होने को कहा था. इसको राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और 6 अगस्त को सशरीर राहुल गांधी को पेश होने को कहा. (नीचे भी पढ़ें)
इसके अलावा 6 अगस्त तक गैर जमानतीय वारंट को स्थगित कर दिया है और किसी तरह का कोई पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी है. राहुल गांधी की ओर से 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में चाईबासा के सीजेएम की अदालत में एक केस दायर किया गया था. यह केस भाजपा नेता प्रताप कटारिया द्वारा दायर किया गया था. इसके बाद इस मामले को रांची की एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. बाद में इस केस को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इस केस की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच कर रही है.



