रांची: जमशेदपुर से सटे बॉडर एरिया के कपाली थाना अंतर्गत एक स्कूली लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता राजेश कुमार को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले में पोस्को एक्ट के तहत राजेश कुमार समेत 12 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा 2022 जून को सरायकेला कोर्ट ने सजा सुनायी थी. इस मामले में सभी अभियुक्त दो सितंबर 2019 से जेल में बंद है.(नीचे भी पढ़े)
विदित हो कि लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में 12 लोगों को सरायकेला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी थी. मामले में पीड़िता ने कहा कि 12 में तीन लोगों ने ही सिर्फ दुष्कर्म किया था. शेष 9 लोग छेड़छाड़ की थी. राजेश कुमार पर छेड़छाड़ का ही आरोप है.इन सभी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने राजेश कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान की. मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई.




