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jharkhand-lockdown-order-released-झारखंड सरकार के ”लॉकडाउन 2.0” का जारी हुआ आदेश, जानें किस पर दोपहर 2 बजे तक दुकान या प्रतिष्ठान चलाने की होगी इजाजत, कौन दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद होगी, दोपहर 3 बजे के बाद आम जनता को आने जाने पर भी रहेगी पाबंदी, जानें और देखे किस पर रहेगी पाबंदी, किनको मिलेगी छूट

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री बन्ना गुप्ता अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए.

रांची : झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (लॉकडाउन) को लेकर अपने दूसरे चरण का आदेश जारी कर दिया है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से यह आदेश निर्गत कर दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे से लेकर 6 मई 2021 के सुबह 6 बजे तक फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है. इस बार के आदेश में यह कहा गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लोगों को खुली हुई दुकानों या कारोबार, जो इजाजत दी गयी है, उसके लिए आने जाने की इजाजत होगी. स्वास्थ्य सेवा या शादी समारोह या श्राद्ध भोज में जाने वालों को दोपहर 3 बजे से सुबह बजे तक इजाजत होगी. घरों में रेस्टोरेंट या खाना पहुंचाने वालों को इजाजत होगी जबकि एयर, रेलवे और बस की सेवा लेने वालों को भी आनेजाने की इजाजत होगी, लेकिन लोगों को कारण बताना होगा कि वे क्यों घर से निकले है. (नीचे देखें पूरी सूची कौन सी सेवाएं कब तक चलेगी, कब तक आप पर रहेगी पाबंदी)

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लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीजें खुली रहेंगी. छूट दी गयी सूची के बाहर की चीजें बंद रहेंगी. (नीचे दिये गये सूची से जुड़े सारे वाहन की गतिविधियां या मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी) : (नीचे देखें पूरी सूची कौन सी सेवाएं कब तक चलेगी, कब तक आप पर रहेगी पाबंदी)

  • स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकान, हेल्थ केयरय, मेडिकल इक्वीपमेंट की दुकानें अपने नियत समय पर ही खुलेगी कोई समय काी पाबंदी नहीं होगी.
  • सरकारी राशन की दुकानें (पीडीएस) दोपहर दो बजे तक खुलेंगी
  • सभी तरह के राशन व एफएमसीजी (टूथपेस्ट, चॉकलेट, बिस्कूट की दुकानें) सिर्फ दो बजे तक खुलेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी.
  • फल, सब्जी, अनाज, दूध, दूध से बनी चीजें, पशु आहार और खाने के सामान, मिठाई समेत सारे होलसेल, रिटेल, सड़कों पर ठेला लगाकर बेचने वाले ये सारी चीजें बेच सकेंगे को दोपहर दो बजे तक ही इजाजत होगी
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी व सीएनजी के दुकान अपने समय पर ही खुलेंगे और बंद होंगे
  • होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी
  • सभी हाईवे के ढाबा खुले रहेंगे
  • सामानों की लोडिंग व अनलोडिंग होती रहेगी. इसके ट्रांस्पोर्टेशन की इजाजत होगी
  • कृषि से जुड़ी सारी चीजों को संचालित किया जा सकेगा. खेती से जुड़े सारे दुकान और सारे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, लेकिन दो बजे तक बंद हो जाया करेगी.
  • सभी तरह के उद्योग और माइनिंग गतिविधियां संचालित होती रहेगी, जिस पर समय की पाबंदी नहीं रहेगी
  • सभी तरह के निर्माण कार्य (मनरेगा समेत) संचालित होती रहेंगी. लेकिन निर्माण कार्य से जुड़ी सारी दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी यानी निर्माण कार्य से जुड़ी सारी दुकानें खुली रहेंगी.
  • इ-कॉमर्स का संचालन हो सकेगा, जो दो बजे तक ही किया जा सकेगा, डिलीवरी व पिकअप भी दो बजे तक ही इजाजत होगी
  • जानवरों से जुड़ी दुकानें भी दो बजे तक खुली रहेंगी
  • शराब दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी
  • गाड़ियों के रिपेयरिंग सेंटर भी दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे
  • सारे कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे, जिस पर समय की पाबंदी नहीं होगी
  • सभी तरह के भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़े उपक्रम खुली रहेंगी, जो दोपहर दो बजे तक ही चलेंगी.
  • सभी बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर के सारे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. लेकिन यह दोपहर दो बजे तक ही संचालित होंगी
  • राज्य सरकार के स्वास्थ्य, जेल, आपात विभाग, पेयजल, स्वच्छता विभाग, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, गृह विभाग से जुड़े तमाम विभाग खुले रहेंगे. डीसी ऑफिस, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ और सीडीपीओ ऑफिस, पंचायत ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन यह भी दोपहर दो बजे तक ही संचालित होगी
  • प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी
  • कूरियर सेवाए चलेंगी, कोई समय की पाबंदी नहीं होगी
  • सुरक्षा एजेंसियां संचालित होंगी, जिस पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी
  • टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं शुरू रहेगी, जिस पर समय की पाबंदी नहीं होगी
  • वैसे ऑफिस, जिसको डीसी चाहते है कि उसका खोलना अनिवार्य है तो वे उसकी इजाजत दे सकते है.
    ये रहेगी पाबंदियां :
  • सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन कोई श्रद्धालु नहीं होंगे.
  • सभी तरह के कार्यक्रम, जिसमें पांच लोग से ज्यादा होंगे, उसकी इजाजत नहीं होगी. सिर्फ शादी समारोह और श्राद्ध भोज से संबंधित आयोजनों को इजाजत होगी, जिसमें 50 लोग शामिल हो सकते है, श्राद्ध भोज में 30 लोग ही शामिल होंगे
  • सभी तरह के कॉलेज, कोचिंग क्लास, स्कूल समेत तमाम शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी. सिर्फ ऑनलाइन क्लास संचालित किये जा सकेंगे
  • सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी होगी
  • सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी है.
  • सभी आइसीडीएस सेंटर को बंद कर दिया गया है. सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सबको राशन घरों तक पहुंचाया जायेगा.
  • सभी मेला व प्रदर्शनी पर पाबंदी होगी
  • सभी मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद होंगे
  • सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क को बंद किया गया है.
  • सभी बैंक्वेट हॉल में सिर्फ शादी समारोह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम निर्धारित कोरोना के नियमों के तहत कराये जायेंगे.
  • हवाई और रेल यात्रा करने वालों को निजी आइडेंटिटी से जाने दी जायेगी
  • बिना मास्क के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी
  • सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों का परिचालन हो सकेगा
  • मधुपुर चुनाव से संबंधित कार्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में होंगे.
    यह राज्य सरकार के आदेश, जो सबको अनुपालन करना है :
  • फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आने जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा
  • सोशल डिस्टेंस में चलना है.
  • कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी
  • 65 साल से ऊपर और दस साल से नीचे के लोगों को घर से निकलने पर मनाही की गयी है.
  • लोगों से मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतू डाउनलोड कराना अनिवार्य है.
  • किसी तरह के आयोजन में यह गाइडलाइन रहेगा
  • आयोजक थर्मल स्कैनिंग करेंगे और हैंड वाश और सैनिटाइजर का व्यवस्था जुटान वाले स्थान पर करेंगे
  • आयोजक ऐसे चेयर लगायेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे
  • सबको आपस में दूर रहकर ही सारे आयोजन करना है.
  • फेस मास्क लगाना अनिवार्य है.
  • अगर कोई आयोजन है, तो वह सैनिटाइज्ड होना जरूरी है.
  • आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ए-सिम्पटोमैटिक लोग उसमें शामिल नहीं हो
  • आयोजन स्थल पर लोगों से अपील होते रहे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहे और हैंड सैनिटाइज करते रहे.
    दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है
  • दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम इंट्री प्वाइंट पर होना चाहिए
  • दुकान में उतने ही लोग अंदर जायेंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके
  • सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है.
  • दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबुल, काउंटर समेत अन्य स्थानों का बराबर सैनिटाइज करते रहने को कहा गया है.
  • अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार है तो उसको ड्यूटी नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
  • अगर किसी भी खरीददार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी और उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं लेने को कहा जाये
    कंटेनमेंट जोन के लिए यह नियम लागू होगा :
  • भारत सरकार के 23 मार्च को जारी आदेश लागू होंगे
  • परीक्षा के लिए पर्याप्त दस्तावेज व एडमिट कार्ड दिखाने पर निकलने की छूट होगी
  • पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को भारत सरकार के आदेश के मुताबिक संचालित किये जा सकेंगे
  • होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सेवाएं एसओपी के तहत संचालित होंगी
  • सभी तरह के घरेलू उड़ान संचालित हो सकेंगे
  • सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी
  • सभी यात्री को एसओपी का पालन करना होगा
  • शॉपिंग मॉल में तमाम गाइडलाइन का पालन होगा
  • सभी दफ्तर में भी इसके एसओपी का पालन होगा
  • धार्मिक स्थलों पर एसओपी पालन होगा
  • राज्य सरकार की इजाजत के तहत ही कदम उठाये जायेंगे
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर केस दर्ज होगा
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Team Sharp Bharat

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