रांची : पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में मैनहर्ट मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट के आदेश के आलोक में आज कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए एसीबी के एसपी ने कोर्ट को बताया कि मंत्रिपरिषद से अनुमति मिलने के बाद इस मामले में पीई दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि कुछ बिंदुओं पर विधि विभाग से मन्तव्य मांगा गया है, उसके आ जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. याचिका कर्ता विधायक सरयू राय की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार और दीपांकर राय ने बहस में हिस्सा लिया. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि राज्य के पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मैनहर्ट घोटाले की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. विधायक सरयू राय ने इसको लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई.विधायक श्री राय ने मैनहर्ट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज पीई (प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट अभी तक नहीं आने और प्राथमिकी दर्ज नहीं होने को लेकर याचिका दायर की है. ज्ञात हो कि कोर्ट ने विगत 18 जुलाई को सुनवाई के दौरान सरकार को जवाब देने एवं इस मामले में दर्ज पीई हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था. सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के संबंध में परामर्श एवं अन्य कार्य दिये जाने के मामले में 21 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया है. श्री राय ने राज्य विधानसभा में भी यह मामला उठाया था, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज हुई थी.



