
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिला के चौका थानान्तर्गत चांडिल स्थित कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की सातवीं की 12 वर्षीय छात्रा के साथ वर्ष 2016 में जबरन दुष्कर्म करने तथा गर्भवती करने के एक आरोपी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो धनंजय कुमार की अदालत ने आरोपी महेन्द्र महतो को धारा 376(2) तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास तथा दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. वही जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास देने की सजा दी है। यह मामला वर्ष 2016 में जुलाई महीने की है. जब12 वर्षीय कस्तुरबा की छात्रा को उसके मामा महेन्द्र महतो ने स्कूल पहुंचाने हेतु ले गया तथा रास्ते में चांडिल डैम के पास स्थित जंगल में जबरन दुष्कर्म किया. साथ ही उसे किसी को नहीं कहने की धमकी दी थी.





