जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को सेंट्रल सेल्स टैक्स के मद में वसूली गयी राशि को झारखंड को देने का आदेश दिया है. यह मामला टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट का है, जहां बनायी गयी बसों को आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन (एपीएसारटीसी) को बेची गयी थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिक कृष्ण मुरारी के खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पाया है कि आंध्रप्रदेश की सरकार की ओर से सेंट्रल सेल्स टैक्स की की गयी कटौती गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरएसओ विजयवाड़ा के माध्यम से आंध्रप्रदेश परिवहन निगम को बसों को बेचा गया था. लेकिन इसका प्रोडक्शन और सेल प्वाइंट झारखंड ही था, इस कारण कानूनी प्रावधान के अनुसार इसकी राशि झारखंड को ही दिया जाना चाहिए. आंध्र प्रदेश का दावा गलत है. इस कारण आंध्रप्रदेश की सरकार को कहा गया है कि वे तत्काल राशि को झारखंड सरकार को लौटा दें.






