
जमशेदपुर : टाटा स्टील ने टीकाकरण को अनिवार्य किया है. लेकिन इसके बावजूद कई कर्मचारी और मजदूर है जो टीका नहीं ले रहे है. इसको देखते हुए टाटा स्टील ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए दबाव बनाया है. टाटा स्टील की वीपी एचआरएम अतरई सान्याल ने एक सरकुलर जारी कर टीका लेने वाले कर्मचारी, अधिकारी, कांट्रैक्ट या ट्रेनीज को दी जाने वाली एक दिन की छुट्टी को समाप्त कर दी है. 31 दिसंबर 2021 तक जो लोग टीका लेंगे, उनको यह छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसके बाद जो लोग टीका नहीं लिया है, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी. टीका लेने के बाद अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को छुट्टी लेना है तो उनको अपना पर्सनल लीव से इसकी कटौती करनी होगी. आपको बता दें कि टाटा स्टील ने 15 अप्रैल 2021 को जारी किये गये आदेश के तहत पहला या दूसरा डोज लेने के दूसरे दिन दो दिनों के भीतर एक दिन की छुट्टी देने की घोषणा की थी. अब इस सुविधा को बंद किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के पहले पहला डोज ले लेता है और उसको अगर दूसरा डोज बाद में लेना है तो उनको यह छुट्टी मिल सकती है, लेकिन जिसने दोनों ही डोज 31 दिसंबर तक नहीं लिया है, उनको अगर टीका 1 जनवरी या उसके बाद लेना है और छुट्टी लेना जरूरी है तो उनको अपने निजी छुट्टी से इसकी कटौती होगी, जो अवैतनिक होगी. अगर ऐसी परिस्थिति हो और वो टीका नहीं ले पाये है तो उसका सही दस्तावेज पेश किया जायेगा तो उनको छुट्टी दी जा सकती है. कंपनी ने आग्रह किया है कि सारे कर्मचारी और अधिकारी अपना पहला और दूसरा डोज जरूर ले लें ताकि कोरोना के संक्रमण से वे और उनका परिवार बच सके. अब बिना टीका वाले को 1 जनवरी 2022 से कंपनी में इंट्री रोक दी जायेगी. अगर कंपनी में किसी को इंट्री लेना है तो उनको आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी, जो 10 दिनों तक ही मान्य होगा. दस दिनों के बाद फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा.






