रामगोपाल जेना/चाईबासा : जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के वर्ष 2022 में दर्ज लूट के एक मामले के अभियुक्त नीतेश चातोम्बा को कोर्ट ने तीन साल कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मामला 24 अप्रैल 2022 को मुन्दुई नदी के पास घटी लूट की एक घटना से संबंधित है, जिसमें वादी त्रिलोचन महाकुड़ अपनी मोटर साइकिल से जैंतगढ़ जा रहे थे. उसी दौरान तीन अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गिर कर बुरी तरह जख्मी हो गए. अपराधी उनका मोबाइल फोन और मोटर साइकिल लूटकर जैंतगढ़ की ओर भाग गए. (नीचे भी पढ़ें)
श्री महाकुड़ ने जैंतगढ़ थाना में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में नीतेश चातोंबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जांच के बाद पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र पर सुनवाई के पश्चात चाईबासा कोर्ट ने अभियुक्त नीतेश चातोम्बा को 3 साल कारावास एवं 5,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.



