रांची : मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के राहुल गांधी के सशरीर कोर्ट में हाजिर होने वाले फैसले को पलट दिया. अब राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर नहीं होना होगा. न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी का पक्ष रखा. मिली जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चले कि 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोरहाबादी में आयोजित चुनावी सभा के दौरान कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर है. इस मामले में रांची के व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया था.




