जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में प्रतिवादी सरबजीत सिंह को दोषी करार दिया है. शिकायतकर्ता कुसुम शर्मा ने सरबजीत सिंह के खिलाफ वर्ष 2021 में एनआइ एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. (नीचे भी पढ़ें)
दर्ज मामले के अनुसार सरबजीत सिंह ने शिकायतकर्ता कुसुम शर्मा को इंडियन बैंक की परसुडीह शाखा के पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक प्रदान किये थे. वादी ने जब चेक जमा कराये तब तक सरबजीत सिंह ने स्टॉप पेमेंट कर दोनों चेक बाउंस करा दिये. इसके बाद वादी कुसुम शर्मा ने वर्ष 2021 में सरबजीत सिंह के विरुद्ध कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया, जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के पश्चात आज प्रतिवादी सरबजीत सिंह को दोषी करार दिया. वादी कुसुम शर्मा की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद, राहुल गोस्वामी एवं विशेष खान ने पैरवी की.





