
जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा में महिला की हत्या के मामले के दोषी पति को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पति प्रकाश कुमार साव के खिलाफ उनके ससुर ने 29 जनवरी 2021 को दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दायर कराया था. सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भालुबासा लाइन नंबर 7 निवासी मुनीलाल साहू की बेटी 29 वर्षीय सुषमा का विवाह कदमा मिथिला पथ निवासी मेवालाल साव के बेटे प्रकाश कुमार साव के साथ हुआ था. शादी के कुछ माह बाद ही बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में मुनीलाल साहू ने अपनी बेटी के ससुर मेवालाल साव, पति प्रकाश कुमार साव, सास और देवर संतोष कुमार साव को आरोपी बनाया था और बताया था कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और दहेज नहीं देने के कारण बेटी की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सास, ससुर और देवर को आरोपमुक्त कर दिया था. पति को पुलिस ने आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया था. इस मामले में कोर्ट ने पति को बरी कर दिया. पति की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने उनके केस की पैरवी की और पति साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.







