जमशेदपुर: जमशेदपुर के साकची के काशीडीह लाइन नंबर 4 के रहने वाले व्यापारी धर्मेंद्र सिंह की हत्या मामले में एडीजे- वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को आरोपी विश्वजीत प्रधान की डिस्चार्ज पीटिशन पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी हैं. धर्मेंद्र सिंह साकची के रहने वाले थे. इस संबंध में धर्मेंद्र के बेटे गौरव कुमार के बयान पर विश्वजीत प्रधान के खिलाफ हत्या का मामला 11 फरवरी 2022 को साकची थाने में दर्ज कराया गया था. 50 लाख रूपए की फिरौती का आया था मोबाइल पर मैसेज
घटना के बाद धर्मेंद्र का बेटा गौरव कुमार ने मामले में कहा था कि 10 फरवरी की सुबह 11.30 बजे तकादा के लिए गोलमुली जाने की बात बताकर निकले थे.(नीचे भी पढ़े)
बाद में फोन आया कि वह राहरगोड़ा जा रहे हैं. ढाई बजे तक घर नही लौटी थे. दोपहर 3.06 बजे उनकी मोबाइल पर एक मैसेज आया था कि फिरौती के लिए 50 लाख रूपए देना होगा. दूसरे दिन साकची पुलिस ने एक संत्रो कार की डिक्की से धर्मेंद्र सिंह की शव बरामद किया था. पुलिस ने उसी कार से धर्मेंद्र की मोबाइल भी बरामद किया था. धर्मेंद्र सिंह की हत्या सिदगोड़ा वर्कर्स फ्लैट में क्रिकेट का बल्ला से सर पर मारकर कर दी गयी थी.





