जमशेदपुर : जमशेदपुर की डीसी विजया जाधव द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 12(2) के तहत 2 अपराधकर्मियों को केन्द्रीय कारा, घाघीडीह में ही रखने को कहा गया है. सीसीए के तहत उनको तीन माह तक और जेल में रखने का आदेश दिया गया है. वहीं 04 अपराधकर्मी का पूर्व में दिए गए उनके खिलाफ सीसीए के तहत जेल में रखने को मंजूरी दी गयी है.
इन अपराधियों को जेल में तीन माह और रखने का आदेश :
- रघुनाथ मन्ना, पिता- प्रदीप कुमार मन्ना, निवासी- शिवाजी म सं. -08, भाटिया बस्ती, , थाना- कदमा
- राजकुमार सिंह उर्फ छोटा बाबा, पिता- काशी सिंह, निवासी- बालीगुमा, दुर्गा पूजा मैदान के पास, थाना- एमजीएम
गृह विभाग से नये चार लोगों को जेल में रखना है - संजीव कुमार मिश्रा उर्फ संजु मिश्रा, पिता- हरिशंकर मिश्रा, गांधीनगर, थाना- बागबेड़ा
- संजीत साव, पिता- रामाधार साव, पता- गाड़ाबासा, बागबेड़ा, थाना- बागबेड़ा
- अजीत साव, पिता- रामाधार साव, पता- रेलवे क्वार्टर नं 480/9, रेलवे कॉलोनी नियर सांई मंदिर, थाना बागबेड़ा
- गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा, पिता- प्राण कृष्ण गिरी, पता- तालाब बस्ती, संजयनगर, ट्रैफिक कॉलोनी बागबेड़ा



