रांची: झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर जेएसएससी-सीजीएल (विज्ञापन संख्या 10 /2023) से नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली निरोज एवं अन्य (245 कर्मियों) की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से जुड़ी नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही मामले में सरकार और जेएसएससी से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता दीपांकर एवं अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा. प्रार्थियों ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा नियुक्ति को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है. (नीचे भी पढ़े)
उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिसमें टीडीपीएल शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी.इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.







