रांची : रांची हाईकोर्ट में गुरुवार को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई, जिसपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. बताते चले कि मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने और मनी लाउंड्रिंग मामले में पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसी मामले को लेकर न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखी गई. (नीचे भी पढ़ें)
जिसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और विभास सिन्हा ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी और बताया कि इस मामले में ईडी ने अनुसंधान पूरी कर ली है और चार्जशीट दाखिल कर दी. ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए. विदित है कि इससे पूर्व भी 5 नवंबर 2022 को ईडी की विशेष अदालत ने अभिषेक झा कि अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था. इसके बाद अभिषेक ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया था और अग्रिम जमानत की मांग की थी.



