
जमशेदपुर : झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फारिंग मामले में जमशेदपुर न्यायालय ने आरोपी गुरमुख सिंह मुखे और अमरजीत सिंह अंबे की जमानत याचिका खारिज कर दी. जमशेदपुर के एडीजे-6 कुमार पवन की अदालत ने केस डायरी देखने के बाद दोनों की जमानत खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएन सिंह ने पक्ष रखा. ज्ञात हो कि 9 नंवबर 2019 की तड़के 4.15 बजे गुरुचरण सिंह बिल्ला 10 नंबर बस्ती स्थित अपने घर से पत्नी के साथ सीतारामडेरा गुरुद्वारा जा रहे थे। तभी बाइक सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंक कर दी। इसमें बिल्ला घायल हो गए थे। उन्होने पत्नी के साथ भागकर जान बचाई थी. बिल्ला की पत्नी ने मुखे और अमरजीत सिंह अंबे समेत अन्य पर मामला दर्ज कराया था. 16 नवंबर को पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वालों को भी गिरफ्तार किया था.






