दिल्ली : सहारा समूह में पैसे लगाने वाले निवेशकों का पैसा जल्द ही उन्हें वापस किया जाएगा. सरकार ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए भारतीय प्रति भूमि एवं विनिमय बोर्ड के पास जमा 24 हज़ार करोड़ में से 5 हज़ार करोड़ रुपए केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर करने की याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारिता मंत्रालय के लगभग एक लाख बाइस हजार निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
अगर आपका पैसा भी सहारा की क्रेडिट सोसाइटी में फंसा है तो आप अपना पैसा क्लेम कर सकते है. इसके लिए आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली पर आपकी शिकायत प्रस्तुत करनी होगी. इस खबर के आने के बाद से सहारा समूह के सभी निवेशकों को भुगतान की उम्मीद बढ़ गई हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पांच हजार करोड़ रुपए सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाएगा. विदित है कि इससे पहले सरकार ने सहारा समूह के साथ काम करने वाली चार समितियों के दस करोड़ जमाकर्ताओं को उनका पैसा नौ महीने में लौटाने की बात कही थी.



