
जमशेदपुर : टाटा स्टील ने टिस्को मजदूर यूनियन के नेता एसएन सिंह के खिलाफ केस जीत लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई पूरी करते हुए टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पेशल लीव पीटिशन को ही खारिज कर दिया है. करीब 25 साल पुराने केस में फैसला आया है, जिसके तहत क्वार्टरों को अब एसएन सिंह द्वारा खाली करना पड़ेगा. बिष्टुपुर पी रोड के क्वार्टर पी-1/42 को खाली कराने का आदेश दिया गया है. इसको खाली करने के लिए 2 अप्रैल 2019 को झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था.



