जमशेदपुर : टाटानगर रेलवे प्रशासन ने बारीगोड़ा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से बसे घरों को खाली करने का आदेश जारी किया है. दक्षिण पूर्व रेलवे, टाटानगर के सेक्शन इंजीनियर (वेस्ट) की ओर से जारी नोटिस में संबंधित कब्जाधारियों को 15 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है. नोटिस के अनुसार बारीगोड़ा में रेलवे की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर घर बनाए गए हैं. रेलवे प्रशासन ने इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन खाली नहीं करने पर रेलवे प्रशासन कानून के प्रावधानों के तहत बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए बाध्य होगा. (नीचे भी पढ़ें)

नोटिस में संबंधित व्यक्तियों को समय रहते रेलवे की जमीन खाली करने और आदेश का पालन करने को कहा गया है. नोटिस की प्रति संबंधित रेलवे अधिकारियों को भी दी गई है. आदेश के मुताबिक 12 अगस्त 2026 तक जमीन खाली करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. रेलवे की इस कार्रवाई से बारीगोड़ा क्षेत्र में वर्षों से रह रहे प्रभावित परिवारों के बीच चिंता बढ़ गई है.




