चाईबासा: मुफस्सिल थाना में नाबालिग दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में आरोपी सुमन गोप को दोषी करार दिया गया है. उसने नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था. पुलिस द्वारा जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 30 अप्रैल को चाईबासा कोर्ट की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी पाया. उसे 15 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.



