
जमशेदपुर : भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका जमशेदपुर कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर से खारिज कर दी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत में सुनवाई हुई. मानगो थाना में रंगदारी और जान से मारने को लेकर दायर केस के मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. यह बताया गया कि जो धाराएं उनके खिलाफ दायर है, उन धाराओं को लेकर कोई भी फैसला सेशन कोर्ट ही कर सकता है. इसके बाद बेल को रिजेक्ट कर दिया. अब अभय सिंह के अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस केस को लेकर बेल का आवेदन देंगे, जिसके बाद ही राहत मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है.




