जमशेदपुर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं हजारीबाग के संगठन प्रभारी अभय सिंह को कोल्हान के एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गयी. इस दौरान बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता केशव प्रसाद ने जिहर की. बताया जाता है कि वर्ष 2012 में जमशेदपुर के डीसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में एक मुकदमा साकची थाने में दर्ज हुआ था. मजमा बनाकर बिना अनुमति के प्रदर्शन में भाग लेने का केस दायर किया गया था. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अभय सिंह ने सरेंडर करके बेल लिए, जिसके बाद उनको जमानत मिली. यह जमानत अंकित शुक्ला और साकेत सिंह ने सशर्त आवेदन देकर लिया. गौरतलब है कि अभय सिंह के खिलाफ इस मामले में वारंट इश्यू हुआ था.



