
रांची : नयी दिल्ली के निर्भया के बलात्कारियों को सजा में भले ही देर लग रही हो, लेकिन झारखंड के रांची की अदालत ने बलात्कार की पीड़िता को सोमवार को न्याय कर दिया. वैसे आपको बता दें कि मंगलवार को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दे दी जायेगी, जिसको लेकर सभी कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है. इससे एक दिन पहले सोमवार को झारखंड के रांची के कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर में जमशेदपुर की रहने वाली लॉ कालेज की छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म मामले में रांची न्यायालय ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है. कोर्ट ने घटना के मात्र 96 दिनों में ही फैसला सुना दिया है. 26 फरवरी को प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने इस मामले में 11 आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में दोषी ठहराया था. ज्ञात हो कि कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की जमशेदपुर की रहने वाली छात्रा अपने एक साथी के साथ 26 नवंबर 2016 की बीआइटी मेसरा की ओर घूमने निकली थी. शाम करीब 5:30 बजे संग्रामपुर के रास्ते लौट रही थी. इस दौरान संग्रामपुर बस स्टॉप के पास रुककर दोनों बातचीत करने लगे. तभी अलग-अलग बाइक से वहां छह युवक पहुंचे और दोनों से गाली-गलौज कर छात्रा को जबरन बाइक बैठाकर ले गए. संग्रामपुर बस स्टॉप से छात्रा और उसके दोस्त को ले जाने के दौरान करीब 150 मीटर की दूरी पर बदमाशों की बाइक खराब हो गई. बाइक खराब होने पर उन्होंने अपने दोस्तों को फोन कर कार मंगवाई. इसके बाद कार में छात्रा को जबरन बैठाया और उसे सुनसान ईंट भट्ठे तक ले गए, जहां छात्रा के दोस्त को भी करीब तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा. इस बीच सभी बदमाशों ने बारी-बारी से छात्रा को हवस शिकार बनाया था. कोर्ट ने 6 जनवरी, 2020 को इस मामले में आरोप तय किया. 7 से 12 जनवरी तक 21 लोगों की गवाही हुई. देर शाम तक हर दिन कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किये गये. 13 से 24 फरवरी तक दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं. कोर्ट ने 26 फरवरी को सभी आरोपियों को दोषी पाया. इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, हालांकि 12वां आरोपी नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने अभी तक उसपर किसी फैसला नहीं सुनाया गया है. कार्ट मे कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है.







