
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने हत्या के एक मामले हत्या के एक मामले में दोषी पाये गये आरोपी चैनपुर थाना के महुगावा निवासी बिनय मिस्त्री व सूरज मिस्त्री को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
उक्त मामले में चैनपुर थाना के महुगावा निवासी जितेश पांडेय ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध चैनपुर थाना में कांड संख्या 69 वर्ष 2013 तिथि 18 मई 2013 को भादवि की धारा 302, 379।34 के तहत दर्ज कराया था। साक्ष्य है कि मृतक विकास कुमार पांडेय जो महुगावा गांव में ही किराना की दुकान चलाता था। उसका रुपया अभियुक्त के पास बकाया था। जिसे प्राप्त करने के लिए उसने वकालन नोटिस भी दिया था व पूर्व में उसके द्वारा मांगने पर अभियुक्तों ने देने से मना करते हुए बकझक किया था।
17 मई 2013 को रात 10:00 बजे जब दुकान का हिसाब एवं बंद करके मृतक विकास कुमार पांडेय स्कूटी चलाते हुए अपने भाई वादी को पीछे बैठा कर घर वापस लौट रहा था तो दुकान से 200 गज आगे अभियुक्तों ने उसे रोका और हाथ में ली लकड़ी में घेरे करने वाला वर्मा से दाहिने तरफ सीने में जान मारने की नियत घोप दिया। जिससे इलाज के क्रम में उसकी की मौत हो गई।
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए महुगावा निवासी बिनय मिस्त्री और सूरज मिस्त्री को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।






